FD PAR TAX में हमारे इस इंफॉर्मेटिव लेख के अंदर से जानकारी लेने के बाद जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। जिसके अंदर से एफडी आपका सबसे प्रायोरिटी पर रहता है। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ सबसे सिक्योर और FD PAR TAX से बचने के लिए सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है।
FD PAR TAX से बचने के बारे में
FD PAR TAX से बचने के लिए हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। तो आप एफडी करा लो ₹2 का ब्याज भी आ जाएगा। और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। लेकिन इनकम टैक्स के रूल जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों एक साल के अंदर एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में अगर ₹400 से ज्यादा का आपको ब्याज देता है। तो वो बैंक आपका 10% टीडीएस / FD PAR TAX यानी कि टैक्स काट लेगा।
हालांकि आपको पता होगा FD PAR TAX से बचने के लिए यदि ₹7 लाख तक अगर आपकी ओवरऑल इनकम आती है। तो कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता है। और सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो आपको 40 की जगह ₹00 के बाद तक का ब्याज मिलता है। तो सारे के सारे अमाउंट पर आपका 10% टीडीएस काट लिया जाता है। तो आपने भी अगर अपनी एफडी करा रखी है। और कोई ज्यादा आपकी इनकम नहीं है।
FD PAR TAX बचाने में यदि ज्यादा कोई लेनदेन नहीं करते हो तो आप इस एफडी के ऊपर कटने वाले टीडीएस से कैसे बच सकते हैं। इसके ऊपर हमने काफी सारे आपको स्टेप्स टिप्स बताने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस लेख में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता लग जाए कि एफडी पर कटने वाला जो टीडीएस है। वो कैसे आप कटने से बचा सकते हैं।
जी हां दोस्तों नहीं कटने देंगे आपका टीडीएस अगर आपने एफडी करा रखी है। और इस लेख को अगर लास्ट तक पढ़ लेते हैं। तो आपका टीडीएस नहीं कटने वाला है। इस चीज का हम आपके साथ श्योर / निश्चित करते हैं। तो
FD PAR TAX और TDS के बारे में
FD PAR TAX बचाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे टीडीएस होता क्या है। टीडीएस की फुल फॉर्म है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स का मतलब होता है। जहां से भी पैसा आ रहा है। वहीं पर ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा। मतलब जहां से आपको पैसा मिलता आ रहा है। उसको एक सर्टेन परसेंटेज है। और यह ड्यूटी लगा दी है। पैसा देने से पहले या क्रेडिट करने से पहले उस व्यक्ति का आपको ही टीडीएस काटना पड़ेगा।
उस व्यक्ति के पैन कार्ड के हिसाब से क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। कि आप उसको आईटीआर में दिखाएंगे ब्याज को या नहीं दिखाएंगे। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। एफडी के अंदर तो दोस्तों आपको पता होगा। आपको वहां पे ब्याज की कमाई इंटरेस्ट की इनकम कितनी आती है। और इंटरेस्ट आपकी टैक्सेबल इनकम है। हर हाल के अंदर आपको अपनी इनकम के अंदर ऐड करना है। पहले क्या है लोग जानकर या अनजाने में उसको आईटीआर में नहीं दिखाते थे।
लेकिन FD PAR TAX बचाने में अब उसको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपका अगर टीडीएस कट गया है। तो फॉर्म 26 एएस में शो हो जाएगा। टीडीएस नहीं कटा है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा की इसमें दो फॉर्म होते हैं। एआईएस और टीआईएस यह आपके पैन कार्ड के आधार पर ऑनलाइन जनरेट हो जाते हैं।
मान लीजिए ₹100 का भी ब्याज आपको एफडी का आया है। वह भी आपको ऑनलाइन शो हो जाएगा। तो आप ऐसे मत समझें कि आपने अगर टीडीएस कटने से बच गया है। तो उसको आपको टैक्स भी नहीं देना है।
टैक्स देना आपको उसके ऊपर पड़ सकता है। डिपेंड करता है। आपके टैक्स रिजीम और एफडी के ऊपर जो दोस्तों लेटेस्ट रूल है। 1/4/2025 से जो लागू होने वाले हैं। उसके ऊपर हमने डिटेल में लिख दिया है। उसको भी आप रेफर करें ताकि आपको टैक्स के रूल पता लग जाए लेकिन इस लेख में हम आपको टीडीएस कटने से बचाने वाले हैं।
FD PAR TAX अर्थात जो एफडी का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल है। आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपकी बाकी की इनकम कितनी है। टैक्स रिजीम आपका कौन सा है। हो सकता है। 0% टैक्स देना पड़ जाए हो सकता है। आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है।
FD PAR TAX और टीडीएस एक नॉर्मल पर्सन के बारे में
अब दोस्तों बात करते हैं। टीडीएस एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल अभी तक नहीं हुई है। उसको हम नॉर्मल व्यक्ति कह सकते हैं । अगर इंटरेस्ट अमाउंट एक्सीड हो गया ₹00 एनुअली देन जो बैंक है। वह आपका टीडीएस काट लेगा 10% के हिसाब से अगर आपने अपना पैन कार्ड नहीं दे रखा है। तो अगर पैन कार्ड दे रखा है।
लेकिन पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो यह माना जाएगा कि आपने पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है। अगर पैन कार्ड नहीं दिया है। तो 20% का टीडीएस काट लिया जाएगा। किस पर काटा जाएगा। दोस्तों इंटरेस्ट की अमाउंट पर ना कि एफडी के अमाउंट पर यह आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से भी बता दूंगा।
कि आप इतना मान लीजिए अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। 1 साल में ₹00 से ज्यादा का आपको ब्याज आता है। तो सारी अमाउंट के ऊपर आपका टीडीएस कट जाएगा 10% पैन कार्ड नहीं है। तो 20% अब बात कर लेते हैं।
FD PAR TAX में सीनियर सिटीजन
दोस्तों सीनियर सिटीजन की हमारे देश का ऐसा हिस्सा है। ऐसा तबका पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है। अब वह 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो दोस्तों आपके लिए 500 की जगह ₹1 लाख की लिमिट कर दी है। 1.425 से अगर आपको एफडी के ऊपर ब्याज आया है। एक बैंक के अंदर 1 साल के अंदर तो आपका ₹1 लाख तक टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
₹1 लाख से ऊपर होने पर 10% टीडीएस पूरी अमाउंट पर काट लिया जाएगा। मान लीजिए ₹10,000 का आपको मिला है। ब्याज तो आपका ₹11,000 का टीडीएस काट लिया जाएगा। मतलब सारी अमाउंट पर कटेगा या तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर पैन कार्ड नहीं दिया है। तो 20% टीडीएस आपका काटा जाएगा। अब दोस्तों टीडीएस एक तरह से एडवांस टैक्स होता है। आपका सेक्शन 194 ए के अंदर काटा जाता है।
अब मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति 60 साल से कम वाला है। उसको ₹60,000 एक साल के अंदर एक एफडी में ब्याज आ रहा है। तो सर यह तो ₹00 से ऊपर चला गया तो वो बैंक वाले कहते हैं। कि हम तो आपका टीडीएस काटेंगे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें बोला है। 10% टीडीएस जो कि 6000 बनता है। वो आपके पैन कार्ड में जमा कराएंगे। और बाकी का ₹54,000 हम आपकी एफडी में जोड़ देंगे। या आपको बैंक में दे देंगे। तो उम्मीद करता हूं।
आपको एफडी के ऊपर जो टीडीएस कैसे कटता है। मान लीजिए आपको ₹49,000 का एफडी का ब्याज आया तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर 49 से 50 से ऊपर चला गया दोस्तों मान लीजिए ₹51,000 भी आपका टीडी इंटरेस्ट आता है। एफडी का तो ऊपर वाले पर नहीं पूरे के पूरे अमाउंट पर ₹5100 का टीडीएस कट करके इनकम टैक्स को जमा हो जाएगा।
अब ऐसे नहीं कहते हैं। कि यह पैसा आपका सारा वेस्ट हो गया या आपका सरकार के पास चला गया। इसको आप वापस मंगवा सकते हैं। आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी लेकिन अगर आपको यह जरूरत ही ना पड़े कि आपको इसको कटवाना पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो हाउ टू सेव फ्रॉम टीडीएस दोस्तों जो टीडीएस की लिमिट है। यह बैंक वाइज है। और यह पैन कार्ड वाइज है।
FD PAR TAX में सबसे पहले तो मान लीजिए SBI HDFC और PNB तीन बैंकों में आपने एफडी करा रखी है। तो अगर इसका ब्याज आता है ₹49,000 तो ₹49,000 इसका ब्याज आता है ₹49,000 तीनों ही बैंक वाल आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। और फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक साल के अंदर 14.225 है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए ₹00 सीनियर सिटीजन के लिए ₹1 लाख की लिमिट हो गई है। तो आपको क्या करना है।
FD PAR TAX से बचने का सरल उपाय
दोस्तों मोर देन वन बैंक अकाउंट में आपको एफडी करानी है। मान लीजिए आपने ₹20 लाख की एफडी करानी है। तो हम ₹21 लाख की करानी है। तो हम आपको यह रेकमेंड करेंगे ₹7 लाख के हिसाब से तीन बैंकों में एफडी करा लो इससे क्या होगा। आपको काफी बेनिफिट हो जाएंगे मान लीजिए 6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। तो 76 ₹42,000 एक बैंक ने आपको ब्याज दिया तो ₹50,000 से पूरा नहीं हुआ तीनों बैंक ही मान लीजिए।
और 42,000 का टैक्स देते हैं। तो आप यहां पे जो इंटरेस्ट आता है। तो आपका टैक्स तीनों ही बैंक वाले नहीं कटेंगे। क्योंकि ₹00 से आपका ब्याज कम हुआ है। तीन बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तीनों ही बैंक में 5-5 लाख तक सेफ है। अगर आपके एक ही बैंक में ₹21 लाख जमा होता तो वो डूब जाता तो सिर्फ और सिर्फ ₹5 लाख मिलता अब दोस्तों तीनों ही बैंक आपको ₹-5 लाख की सेफ सिक्योरिटी देंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगे।
क्योंकि आप अगर ₹1 लाख से ज्यादा की एफडी एक बैंक में कराते हो तो यह सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। लेकिन आपने तो ₹7-7 लाख की तीन बैंकों में कराई है। ना आपका टीडीएस कटेगा ना आपकी जो सेफ्टी है। वह भी ₹5-5 लाख की तीनों बैंकों में रहेगी। और तीनों ही बैंक वाले दोस्तों आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं देंगे। कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए की हमारे पास एफडी कराई है। तो FD PAR TAX इसका नहीं काटते हैं।
FD PAR TAX के लिए हालांकि जो उसका इंटरेस्ट है। वह मैं आपको बताना चाह रहा था। एआईएस और टीआईएस में शो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप आईटीआर में दिखाएं और वह आपका जस्टिफाई भी हो जाने वाला है। यह एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए 8% एफडी का ब्याज है ₹ लाख की एफडी कराई है। तो भी ₹48,000 आपका होता है। बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। और यह सेम ही बाकी के सभी बैंकों में हो जाएगा क्योंकि बाकी के बैंक आपस में एक दूसरे से कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं।
तो आपका काम हो जाने वाला है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं। मैं तो एक ही बैंक में एफडी कराना चाहता हूं। मुझे टेंशन नहीं लेनी है। तीन बैंकों की तो कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म 15 जी और 15 एच एक हथियार है। दोस्तों अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम ₹00 से ज्यादा है। सीनियर सिटीजन हो ₹1 लाख से ज्यादा है। तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम बेसिक एक्सेंपशन लिमिट से कम होनी चाहिये। बेसिक एक्सेंशन लिमिट क्या है। यह डिपेंड करेगा आपके टैक्स रिजीम से मान लीजिए।
आप ओल्ड में जा रहे हैं। और आपकी उम्र 60 साल तक है। तो ₹.5 लाख 60 से 80 वालों के लिए 3 लाख 80 से ऊपर वालों के लिए ₹ लाख है। अगर इससे इनकम आपकी कम है। इसका क्या मतलब है। कि आपको आईटीआर भरने की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों मैं आईटीआर भरूं और क्यों मैं मेरा रिफंड के लिए वापस से झंझट में न पड़ूं और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में ₹3 लाख है। लेकिन 1/04/2025 से जो आपका अगला साल चालू हो जाएगा।
फाइनेंसियल ईयर 2526 असेसमेंट ईयर 2627 इसके लिए यह ₹4 लाख हो जाएगी। तो इससे अगर आपकी इनकम कम है। लेकिन इंटरेस्ट आपका 500 या लाख से ज्यादा है। तो फॉर्म 15 जी या 15 एच आप देख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ यह एक रिस्पांस यह आप एक आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बैंक वालों को कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है।
आईटीआर भरने की मैं 15 जी या 15 एच फॉर्म दे रहा हूं। FD PAR TAX से बचने के लिए दोस्तों ये तो छोटा है। तो छोटी उम्र वालों के लिए 15 जी 60 साल से कम वालों के लिए 15 एच यह 60 साल से ऊपर वालों के लिए यह एक डिक्लेरेशन है। एक रिक्वेस्ट है।
कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। यह आपको कोशिश करनी है। कि दोस्तों एफडी कराते समय ही दे देना है। और हर साल भी देना है। 1/4/2025 को जो आपका साल शुरू होने वाला है। वहां पर भी एक बार आप जरूर दे दें क्योंकि आपका टीडीएस है। क्वार्टरली काटा जाता है। एक क्वार्टर में उन्होंने 15 जीएच सबमिट कर लिया दूसरे में उन्होंने मान लो नहीं किया तो आपका टीडीएस कट भी सकता है। तो आपको क्या करना है। ईयर टू ईयर मान लीजिए 5 साल की एफडी है।
तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। FD PAR TAX के अन्ऑतर्नगत लाइन या ऑफलाइन एक बार आपको साल में तो यह फॉर्म 15 जी या 15 एच दे देना है। ताकि आपका टीडीएस ना काटा जाए तीसरा ऑप्शन दोस्तों अगर मान लीजिए। आपने एक ही बैंक में एफडी करानी है। अलग-अलग में नहीं करानी है। और आपकी इनकम भी ज्यादा जा रही है।
FD PAR TAX और आपको टीडीएस भी कटवाना था। नहीं कटवाना था। या तो सेपरेट बैंक में नहीं करवा रहे हो 15 जी 15 एच भी नहीं दे रहे हो और आपका ब्याज ₹00 से ज्यादा है सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख से ज्यादा है। और आपकी इनकम भी बेसिक एक्सेंशन लिमिट से ज्यादा है। मतलब 3 लाख या जो भी ₹5 लाख 3 लाख 4 लाख है। लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम 5 लाख से कम है। ओल्ड में और 12 लाख से कम है। न्यू के अंदर दोस्तों दोस्तों यह 12 लाख मैं फिर बता रहा हूं।
आपको यह अगले साल के लिए है। और इस साल के लिए 7 लाख है। कौन सा साल 1/4/2024 से फाइनेंसियल ईयर 24-25 के लिए तो 7 लाख है। फाइनेंसियल ईयर 25-26 के लिए यह दोस्तों 12 लाख हो जाने वाली है। तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। और टीडीएस क्लेम करना पड़ेगा। दोस्तों डिटेल में हमने एक लेख लिखा था। हाउ टू फाइल आईटीआर आप अपनी आईटीआर कैसे भरें।
अगर आपका एफडी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट आया था। और उसके ऊपर आपका टीडीएस कट गया है। बहुत आपने उसको प्यार दिया था। अगर आपका टैक्स पेएबल है। दोस्तों मान लीजिए आपको अब जब आप आईटीआर भर रहे हो तो ₹1 लाख का आपको टैक्स देने आ रहा है। लेकिन आपका तो ₹25,000 तो टीडीएस ही कट गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप यूज़ कर लो और ₹75,000 ही और भरने पड़ेंगे। अगर आपका टैक्स बनता था।
दोस्तों मान लीजिए ₹5,000 लेकिन आपका ₹25,000 तो पहले से कटा हुआ है। तो बाकी का ₹00 आप रिफंड ले सकते हैं। तो तीन ऑप्शन आपके पास में है। या तो एफडी इतनी रखें कि आपका ब्याज ही टीडीएस के लायक ना बने या 15 जी या 15 एच दे। वह भी कट गया है। तो आपको आईटीआर भर के अपना रिफंड ले लेना है। दोस्तों कुछ एफएस ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने किए थे।
फॉर्म 15 जी एच है। यह दे दिया बैंक को लेकिन फिर भी बैंक ने टीडीएस काट लिया बहुत बार ऐसे केस आते हैं। दोस्तों यह हो सकता है। क्योंकि ना लापरवाही होती है। FD PAR TAX से बचने के लिए जो फॉर्म आपने उनको भर के दिया था। वो नीचे गिर गया या उन्होंने संभाला नहीं तो क्या करते हैं। उन्होंने सिस्टम में फीड नहीं किया मिसप्लेस हो गया।
तो आपका टीडीएस कट जाएगा। क्योंकि वो एंट्री वहाँ पर नहीं हुआ। ना सिस्टम के अंदर उनको पता ही नहीं चला बैंकों का जो सिस्टम होता है। तो आपका टीडीएस काटा जा सकता है। लेकिन टेंशन मत लें आईटीआर भर के आप इसको रिफंड ले सकते हैं। फॉर्म 15 जी 15 एच है। यह दिया बैंक को और उन्होंने काट लिया टीडीएस तो कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआर भर के आप उसको रिफंड ले सकते हैं।
FD PAR TAX में आधार और पैनकार्ड
अगर पैन कार्ड नहीं दिया है। तो दोस्तों क्या होगा। FD PAR TAX और आपका टीडीएस कटेगा 20% से अगर पैन कार्ड या तो दिया नहीं है। या दिया भी है। वह आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो यह माना जाएगा। कि आपने पैन कार्ड नहीं दिया है। तो आप जब भी अपनी एफडी कराएं। तो प्लीज अपना पैन कार्ड जरूर दें। उनको नहीं तो आपका रिफ़ंड नहीं आ पाएगा। क्योंकि आपके पैन कार्ड में वह जमा ही नहीं हुआ है।
तो आप उसको रिफ़ंड कैसे ले पाएंगे। इसके बाद में 15 जी एच कैन नॉट बी गिवन यह 15 जी और 15 एच आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा है। चाहे आपका टैक्स नहीं बन रहा है। मान लीजिए ₹6,90,000 आपकी इनकम आ रही है। या अगले साल के लिए बात करें ₹11,90,000 आ रही है।
यह तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है। इधर 4 लाख से ज्यादा है। तो आपकी आईटीआर भरने की जिम्मेदारी तो आ गई थी। तो आपको दोस्तों यह फॉर्म नहीं देना है। कैसे चेक करें कि मेरा टीडीएस कटा था। वह जमा हो गया है या नहीं हुआ है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कैसे आप अपना 26 शेष चेक कर सकते हैं।
इसके अलावा एआईएस और टीएस भी जरूर चेक करें अगर FD PAR TAX के साथ आपका टीडीएस कटा है तो 26 शेष में शो हो जाएगा नहीं कटा तो आपका जितना ब्याज बनता था एआईएस और टीएस में शो हो जाएगा। इसके ऊपर हमने डिटेल में लेख लिख रखा है। उसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों टैक्स नीड टू पे आफ्टर एफडी टेन्योर यह बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन आया था। मान लीजिए मैंने 5 साल के लिए एफडी में पैसा लगा दिया। अब आप टेंशन फ्री हो गए 5 साल बाद जब मेरी एफडी मैच्योर होगी। जब मुझे टैक्स देना है। लेकिन जो टीडीएस काटा जाता है।
वो आपका हर महीने काटा जाता है। दोस्तों और जो उसको टीडीएस की रिटर्न भरी जाती है। वह हर 3 महीने बाद भरी जाती है। तो जितना भी इंटरेस्ट आएगा आपको एनुअली साल टू साल आपको अपनी आईटीआर में दिखाना है। और आईटीआर भरने से पहले एआईएस और टीएस में शो भी हो जाएगा। उस कम से कम उतना ब्याज तो आप जरूर दिखाएं। अब आपको बात करते हैं।
इनकम टैक्स का नोटिस कब आ सकता है। अगर आपने एफडी कराई ₹1 लाख से ज्यादा तो दोस्तों 4 साल खत्म होने तक जो आपका फाइनेंसियल ईयर है। अगर एफडी ₹50 लाख से ज्यादा है। तो छ साल तक आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है। तो सबसे पहला नोटिस आएगा नॉन फाइलिंग का फिर सेक्शन 148 में आपका केस खोल लिया जाएगा। अगर आपके पास प्रूफ था। कि एफडी का पैसा कहां से आया आपने टैक्स की चोरी नहीं करी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अदरवाइज आपकी वो सारी की सारी इनकम मान करके हैवी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों कैसे 15 जी और 15 एच सबमिट करना है। दोनों ही ऑप्शन है। अगर आप आज के डिजिटल युग के व्यक्ति हैं। तो मोबाइल ऐप होगी। इंटरनेट बैंकिंग होगी उसके माध्यम से जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं आती है। बैंक में जाना चाहते हैं।
तो बैंक की ब्रांच में जाकर के फॉर्म लेकर के साइन भर करके आप वहां पे जमा करा सकते हैं। चार बैंकों के अंदर मैंने एफडी करा रखी है। और चारों के अंदर ही मुझे अलग-अलग फॉर्म देना पड़ेगा। जी हां दोस्तों मैंने आपको बताया था। जब भी यह टीडीएस काटते हैं।
यह बैंक वाइज काटते हैं। SBI अलग काटेगा PNB अलग काटेगा HDFC अलग काटेगा तो आपको चारों ही बैंक में आपको 15 जी और 15 एच देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने तीन बैंक में दे दिया एक बैंक में नहीं दिया तो हो सकता है। तीन बैंक वाले नहीं काटेंगे। एक बैंक आपका काट सकता है। एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है।
यह फॉर्म 15 जी और 15 एच नहीं दे सकते हैं। क्योंकि इनके TAX के रूल थोड़े से अलग होते हैं। इसके अलावा अगर आपने गलत 15 जी 15 एच दे दिया दोस्तों धोखेधड़ी से दे दिया आपकी इनकम ज्यादा थी लेकिन वहां पे आपने डिक्लेअर कर दिया कि मेरी इनकम कम है। तो यह गलत है। दोस्तों यह रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रदान करना एक अपराध है। आपको पेनल्टी या लीगल एक्शन की कारवाई देखने को मिल सकती है।
FD PAR TAX से बचने के लिए डॉक्यूमेंट देना
क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। 15 जीएच के साथ में पैन कार्ड दें उस फॉर्म को भर दें और आपकी एस्टीमेटेड इनकम पर्सनल डिटेल पर्सनल इनकम आप डाल दें। ज्यादा झंझट इसके अंदर नहीं होता है। यदि लेख अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करके अभी तक हमें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। क्योंकि बड़ी ही मेहनत से आपके लिए लेख लिखते हैं।
इसे सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने एफडी करा रखी है। और वह चाहते हैं। कि हमारा टीडीएस ना काटा जाए 1/4/2025 से नए रूल के मुताबिक उनको क्या करना पड़ेगा। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।
दोस्तों मेरी इस FD PAR TAX की जानकारी में अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य करें। जिससे मैं आयी हुयी कमियों में हम सुधार कर सकें।