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Jmeen खरीदने के बाद यदि ये न करें तो मालिक आप नहीं हैं

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Jmeen खरीदने के बाद  की रजिस्ट्री पेपर के आधार पर जो लोग दाखिल ख़ारिज या म्यूटेशन या ख़ारिज दाखिल नहीं कराते हैं। तब तक आप जमीन के मालिक नहीं होते हैं। तो आइये जानते हैं की दाखिल ख़ारिज की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। और क्या इसमें करना है।

A. दाखिल ख़ारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन पत्र या एग्रीमेंट, पहँचान पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड, एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र), भुगतान प्रमाण, शपथ पत्र और आवश्यकतानुसार अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हैं।

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सबसे पहले Jmeen / सम्पति के नये मालिक को सम्बन्धित तहसील कार्यालय में एक आवेदन देना होता है। इस आवेदन में सम्पति के विवरण, पुराने और नये मालिकों का नाम, सम्पति हस्तांतरण का कारण आदि जानकारियाँ शामिल होती हैं।

1. दाखिल ख़ारिज

• प्रापर्टी या Jmeen के हस्तान्तरण पर उनके स्वामित्व के रिकार्ड में होने वाले परिवर्तन को दाखिल ख़ारिज कहते हैं।

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• दाखिल ख़ारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9(1) अपर कलेक्ट्रेट को, स्वप्रेंरणा से या किसी आवेदन पर, किसी जमाबन्दी के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होगा। जो किसी समय लागू कानून के उलंघन में किया जा सकता है।

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• तो आइये इस Jmeen के लेख में जानते हैं। की Jmeen खरीदने के बाद यदि आप दाखिल ख़ारिज करा लेते हैं। तो विक्रेता का नाम उस आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड से काट कर खरीदने वाले का नाम दर्ज कर दिया जाता है।
• यह सब रजिस्टर्ड डिड/ मदर डिड के आधार कर दिया जाता है। और आपको एक रिसिप्ट या रशीद या मालगुजारी या राजस्व या लैंड टैक्स / हॉउस टैक्स रशीद दे दी जाती है।

2. क्या है रजिस्टर्ड डिड

रजिस्टर्ड डिड या मदर डिड के आधार पर ही आप का दाखिल ख़ारिज होता है। तब आपका नाम आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में चढ़ने की प्रक्रिया में आ जाता है।

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3. दाखिल ख़ारिज के बाद ये करें

• दाखिल ख़ारिज के बाद ही कानूनी तौर पर जमीन का क्रेता/ खरीदने वाला उस जमीन का मालिक बनता है।
• दाखिल ख़ारिज के बाद आप उस रजिस्टर्ड डिड को वकील या बैनामा लेखक से लेकर उसकी फोटो काँपी करा लीजिये।
उसके बाद उस रजिस्टर्ड डिड की फोटो काँपी के साथ अपना आधार, राशनकार्ड या पैनकार्ड या पहँचान पत्र की फोटो काँपी लगा दीजिये।

• फिर अपने तहसील या ब्लाक या अंचल कार्यालय अर्थात जमीन का लेखा जोखा कार्यालय में हार्ड कापी जमा कर दीजिये।

• और हो सके तो अपने पटवारी या राजस्व कर्मचारी व लेखपाल को भी एक कापी दे दीजिये। फिर एक महीने बाद आपको पटवारी ही रशीद काटकर दे देंगे।
• उसके बाद जब भी आप चाहेंगे तब आपको अपनी Jmeen का आपके नाम से आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड दिखने लगेगा। फिर आपको कभी भी डरने की जरुरत नहीं है।

4. इस पर ध्यान दीजिये

• जमीन या Property खरीदते या रजिस्ट्री करते समय खरीदने वाले यह जान लें। की वह Jmeen आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में विक्रेता के नाम होना चाहिए।
• उस Jmeen को उसी से लिखवायें जिसके नाम जमीन आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में मौजूद हो।
• अगर विक्रेता कहे की जमीन मेरे क्लाईन्ट या पिता जी के नाम है। तो कोशिश करें की उसी से विक्रय नामा या बैनामा या एग्रीमेंट लिखवायें।

• जिसके नाम जमीन मौजूद हो तभी आपके नाम जमीन आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में में दर्ज हो होगी।

5. दाखिल ख़ारिज रिजेक्ट होने पर ये करें

• यदि आपका दाखिल ख़ारिज रिजेक्ट हो गया है। तब आप राजस्व की वेबसाइट पर दाखिल ख़ारिज रिजेक्ट होने का कारण जानकर एक बार अपने तहसीलदार या रजिस्टार अधिकारी से मिलकर सूचित करना आवश्यक होता है।
• फिर सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाई के लिए डीएम से शिकायत भी कर सकते हैं।

भाईयों वैसे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है। आज फ्रॉड / धोखाधड़ी को देखते हुए उपर बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार ही अपनी Jmeen का क्रय – विक्रय करना चाहिए।

भाईयों यदि ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय/ प्रतिक्रिया अवश्य दीजिये।

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