Jmeen Kharidne के बाद की रजिस्ट्री पेपर के आधार पर जो लोग दाखिल ख़ारिज या म्यूटेशन या ख़ारिज दाखिल नहीं कराते हैं। तब तक आप Jmeen Kharidne के बाद भी उसके मालिक नहीं होते हैं। तो आइये जानते हैं की दाखिल ख़ारिज की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। और क्या इसमें करना है।
आवेदन पत्र या एग्रीमेंट, पहँचान पत्र, स्वामित्व प्रमाण पत्र, राजस्व रिकार्ड, एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र), भुगतान प्रमाण, शपथ पत्र और आवश्यकतानुसार अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हैं।
सबसे पहले Jmeen Kharidne/ सम्पति के नये मालिक को सम्बन्धित तहसील कार्यालय में एक आवेदन देना होता है। इस आवेदन में सम्पति के विवरण, पुराने और नये मालिकों का नाम, सम्पति हस्तांतरण का कारण आदि जानकारियाँ शामिल होती हैं।
प्रापर्टी या Jmeen Kharidne के हस्तान्तरण पर उनके स्वामित्व के रिकार्ड में होने वाले परिवर्तन को दाखिल ख़ारिज कहते हैं। दाखिल ख़ारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9(1) अपर कलेक्ट्रेट को, स्वप्रेंरणा से या किसी आवेदन पर, किसी जमाबन्दी के सम्बन्ध में जाँच करने का अधिकार होगा। जो किसी समय लागू कानून के उलंघन में किया जा सकता है।
तो आइये इस Jmeen के लेख में जानते हैं। की Jmeen खरीदने के बाद यदि आप दाखिल ख़ारिज करा लेते हैं। तो विक्रेता का नाम उस आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड से काट कर खरीदने वाले का नाम दर्ज कर दिया जाता है। यह सब रजिस्टर्ड डिड/ मदर डिड के आधार कर दिया जाता है। और आपको एक रिसिप्ट या रशीद या मालगुजारी या राजस्व या लैंड टैक्स / हॉउस टैक्स रशीद दे दी जाती है।
रजिस्टर्ड डिड या मदर डिड के आधार पर ही आप का दाखिल ख़ारिज होता है। तब आपका नाम आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में चढ़ने की प्रक्रिया में आ जाता है।
दाखिल ख़ारिज के बाद ही कानूनी तौर पर जमीन का क्रेता/ खरीदने वाला उस जमीन का मालिक बनता है। दाखिल ख़ारिज के बाद आप उस रजिस्टर्ड डिड को वकील या बैनामा लेखक से लेकर उसकी फोटो काँपी करा लीजिये।उसके बाद उस रजिस्टर्ड डिड की फोटो काँपी के साथ अपना आधार, राशनकार्ड या पैनकार्ड या पहँचान पत्र की फोटो काँपी लगा दीजिये।
फिर अपने तहसील या ब्लाक या अंचल कार्यालय अर्थात जमीन का लेखा जोखा कार्यालय में हार्ड कापी जमा कर दीजिये। और हो सके तो अपने पटवारी या राजस्व कर्मचारी व लेखपाल को भी एक कापी दे दीजिये। फिर एक महीने बाद आपको पटवारी ही रशीद काटकर दे देंगे। उसके बाद जब भी आप चाहेंगे तब आपको अपनी Jmeen का आपके नाम से आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड दिखने लगेगा। फिर आपको कभी भी डरने की जरुरत नहीं है।
Jmeen Kharidne या रजिस्ट्री करते समय खरीदने वाले यह जान लें। की वह Jmeen आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में विक्रेता के नाम होना चाहिए। उस Jmeen Kharidne को उसी से लिखवायें जिसके नाम जमीन आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में मौजूद हो। अगर विक्रेता कहे की जमीन मेरे क्लाईन्ट या पिता जी के नाम है। तो कोशिश करें की उसी से विक्रय नामा या बैनामा या एग्रीमेंट लिखवायें। जिसके नाम जमीन मौजूद हो तभी आपके नाम जमीन आँनलाइन और आँफलान रिकार्ड में में दर्ज हो होगी।
यदि आपका दाखिल ख़ारिज रिजेक्ट हो गया है। तब आप राजस्व की वेबसाइट पर दाखिल ख़ारिज रिजेक्ट होने का कारण जानकर एक बार अपने तहसीलदार या रजिस्टार अधिकारी से मिलकर सूचित करना आवश्यक होता है। फिर सम्बन्धित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाई के लिए डीएम से शिकायत भी कर सकते हैं।
भाईयों वैसे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है। आजकल की फ्रॉड / धोखाधड़ी को देखते हुए उपर बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार जांच करके ही अपनी Jmeen Kharidne पर क्रय – विक्रय करना चाहिए।
मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप किसी व्यक्ति से जमीन खरीदना चाहते हैं। और आपने उसे एडवांस भी दे दिया है। लेकिन जब जमीन उसे बेचना है। जब वह समय आता है। तो फिर उस समय वह जमीन बेचने से इनकार कर देता है। उसने आपका पैसा एडवांस भी लिया हुआ है। इसके बावजूद भी वह अपना जमीन बेचने से इनकार कर देता है। तो फिर यहां पर आपके पास क्या कानूनी उपाय है।
तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस लेख को पूरा जरुर पढ़ें दोस्तों आपके आसपास ऐसे कई सारे एग्जांपल देखने को मिलते होंगे। कि जमीन लेने के लिए अपने पहले कुछ एडवांस रुपया दे दिया ताकि कल को वह जमीन ना भी के और फिर जमीन का जो मालिक है। कई कारणों से या फिर कोई दूसरा पाटिल से ज्यादा पैसा देना है। वह इस कारण से भी वह जमीन किसी और को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। और जब आप का समय आता है। तो आप से जमीन बेचने से मना कर देता है।
आपने तो यहां पर एडवांस दिया हुआ है। इसके बावजूद भी जमीन आपके हाँथ बेचने से इनकार कर देता है। तो अब सवाल उठता है। कि आप यहां पर क्या करेंगे अगर जमीन बेचने के लिए आपसे पहले बात हो चुकी है। आपने एडवांस दिया हुआ है। तो फिर आप यहां पर बिना देरी किए हुए कोर्ट जाए और कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल करें। अब कोर्ट के माध्यम से उसे बांध कर सकते हैं। उसे मजबूर कर सकते हैं।
आपको वह जमीन बेचे क्योंकि आपने उसे एडवांस पैसा दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ कोई धोखा धड़ी करें। तो उससे एडवांस पैसा ले लें और फिर बार ने किसी ओर से जमीन बेचने की साइड कर ले कि उसे वहां ज्यादा रेट दे रहा है। दूसरा यदि ज्यादा पैसा दे रहा है। और आप से जमीन बेचने से मना कर दे आपको उनको छूट जाएंगे आपका पक्ष मजबूत होगा और आपके हित में फैसला आएगा। इसके लिए यह जरूरी है। कि जब आप उसे माँगतें है की वह पैसा दे तो फिर लिखित में इस बात को लिख ले आप उसका एग्रीमेंट बना सकते हैं।
आप पूरे लीगल तरीके से एग्रीमेंट बनाएं फिर आपके बिहार में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर अगर मैं काम करूँगा तो फिर आप उसके लिए जाकर उसे जमीन बेचने के लिए बाध्य कर सकते हैं। वह ना चाहते हुए भी आपको जमीन बेच देगा। कि कोर्ट ऐसा आदेश देगा दोस्तों अगर आप एग्रीमेंट नहीं बना सकते हैं। तो आप एक सादे कागज में ही सारी बातों को सारे टर्म एंड कंडीशन को लिख लें और दो गवाह का सिग्नेचर भी करवा लें। इसका वैल्यू है सादे कागज पर लिखने पर भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है।
लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लीगल तरीके से स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट बना लें। अब क्लिक करें। कि आपने उसे कितने रुपए दिये एडवांस के तौर पर और फिर किस डेट को वह आपको जमीन बेच देगा। और आपके प्रिंट में यह भी जिक्र करवाएं कि अगर कोई भी पार्टी मुकर जाती है। तो फिर क्या होगा अब सारे टर्म एंड कंडीशन नियम व शर्ते एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों आपका एग्रीमेंट पूरे कानूनी तरीके से बने इसके लिए बेस्ट रहेगा।
कि आप किसी वकील की मदद लें तो आप खुद से कभी भी एक एग्रीमेंट बनवायें जिससे आप किसी से पूरे एग्रीमेंट को ग्राफिंग करवाएं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति से जमीन खरीदने के लिए एडवांस के तौर पर पैसा दिए हुए हैं। और अगर वह फैसलों से मुकर जाता है। तो आप बिना देरी किए हुए कोर्ट जाए तो दोस्तों अगर आप किसी को एडवांस के तौर पर जमीन खरीदने के लिए पैसा दिए हुए हैं। और अगर वह व्यक्ति कल को मुड़ जाता है। तो फिर आप यहां पर बिना देरी किए हुए कोर्ट जायें और आप कोर्ट के माध्यम से उस व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं।
फिर उस व्यक्ति को जमीन आपको ही बेचना होगा क्योंकि आपने उसे एडवांस पैसा दिया हुआ है। लेकिन आप बस एक बात का ध्यान रखें। कि आप उसे एडवांस पैसा दें उस समय एग्रीमेंट उसका बना लें फिर वह व्यक्ति अगर कल को मना करेगा। तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और उसे न चाहते हुए भी आपको जमीन बेच नहीं होगा तो दोस्तों मैं आशा करता हूं। आपको यह लेख पसंद आया होगा अगर आपको लगता है। की यह लेख आपके काम का है तो फिर आप इस लेख को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।
भाईयों यदि ये Jmeen Kharidne की मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय/ प्रतिक्रिया अवश्य दीजिये।
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