UP Pension Scheme

UP Pension Scheme में 3000 पाने की खुशखबरी आयी वृद्धा, विधवा और विकलाँग पेन्शन की

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UP Pension Scheme के बारे में

यहां पर आप देखेंगे की UP Pension Scheme के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 60 लाख विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन धारकों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा मिलने वाला क्या है। इसी UP Pension Scheme के बारे में यहां पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं।

तो आइए दोस्तों आज की इस लेख को पढ़ना स्टार्ट करतें हैं। यूपी पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया है। जिसमें विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन योजनायें आदि सम्मिलित हैं। और यह योजना प्रमुख है इस योजनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पूरी तरह से सशक्त बनाना है।UP Pension Scheme

UP Pension Scheme में आवश्यक दस्तावेज

आवेदक जो है वह उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना  चाहिए।  आधार कार्ड  वोटर आईडी कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक यह यहां पर जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। इस UP Pension Scheme में पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है।

UP Pension Scheme में वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होता है। और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण कार्यालय में आपको आवेदन प्राप्त करके भरकर उसको जमा करना होता है। और आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन की बात करेंगे तो यहां पर आप वृद्धावस्था पेंशन की देखेंगे।

जानकारी वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की एक बड़ी योजना है। जो कि प्रति प्रति जनों का प्रति महीने ₹000 प्रदान की जाती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए उम्र सीमा कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 0080 और शहरी क्षेत्र में यहां पर भी ₹ 6460 से अधिक अगर है। तो यह पेंशन योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे।

UP Pension Scheme के लिए यूपी का निवासी होना अनिवार्य है। और इसके इसमें आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड आयु प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक जरूरी दस्तावेज हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से आपको सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और वहाँ पर फॉर्म भरना होगा। और ऑफलाइन जमा करने के लिए समाज कल्याण ऑफिस में आपको जाकर फॉर्म प्राप्त कर लीजिये। और उसको सही-सही भरकर वहीं पर जमा कर दीजिये। औरआगे प्रक्रिया में आपकी पेंशन बन जाएगी। और आपको पेंशन मिलने लगेगी।

UP Pension Scheme में विधवा पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन

उसके बाद दोस्तों विधवा पेंशन की हम यहां पर बात करेंगे। तो वहीँ आँफिस  में  आप विधवा पेंशन  के  लिए फार्म  ले लीजिये। विधवा पेंशन योजना हेतु  बड़ी  जानकारी विधवा पेंशन  योजना  जो  कि  उत्तर प्रदेश सरकार  के  माध्यम से  सभी  विधवा महिलाओं को दी जाती है। और महत्त्वपूर्ण कार्य योजना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को 40 से 79 वर्ष की आयु को 300 और 80 या इससे अधिक उम्र को 500 रूपये प्रति महीना पेंशन राशि यहां पर दी जाती है।UP Pension Scheme

UP Pension Scheme में विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज

यह पेंशन उन महिलाओं को मिलती है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और आवेदक विधवा होनी चाहिए। वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहां पर भी 4680 और शहरी क्षेत्र के लिए 5460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

UP Pension Scheme का आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। और इनके भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ये दस्तावेज इनके पास होने चाहिए। इसको  भी  आप  दो तरीके से जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप फार्म को जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सरकारी वेबसाइट पर आपको जाना जाकर जमा करना होता है।

UP Pension Scheme में विकलांग पेंशन योजना के लिए 

उनके जीवन को और भी अधिक बेहतर बनाना है।  सरकार  के माध्यम से फिर से पेंशन धारकों को होली के अवसर पर काफी बड़े स्तर के लाभ दिए जाने वा अन्य कई लाभकारी योजनाओं की घोषणा कर दी गई है। और जो भी पेंशन धारक हैं। उनके जीवन में इससे काफी खुशी आएगी। यूपी के विकलांग पेंशन योजना के तहत जितने भी पात्र विकलांग व्यक्ति हैं।

उनको प्रति माह 000 अभी वर्तमान में दिया जा रहा है। यह योजना उन लोगों के लिए उनकी विकलांगता कम से कम 40% है। जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हैं। इसी तरह विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें जिससे अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सके। यूपी पेंशन योजनाओं की पूरी जानकारी यहां पर अब आपको मिलेगी।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की पूरी जानकारी के बारे में बात करें तो विकलांग पेंशन योजना जो कि 000 प्रति माह दिया जाता है। और 40% या इससे अधिक उपयोगिता वाले नागरिकों को ही यहां पर पात्र माना जाता है।

विधवा पेंशन योजना को 00 प्रति महीना दिए  जाते हैं।  जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें यह लाभ मिलता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि 60 वर्ष से ऊपर अधिक आयु के प्रति जन को 00 प्रति महीना दिया जाता है। कुछ अव कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना 000 प्रति माह दिया जाता है। और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाता है। निराश्रित महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

उन्हें निराश्रित  महिला  पेंशन  योजना  के  अंतर्गत ₹000 एक महत्त्वपूर्ण जानकारी है। जो आप यहां पर देख सकेंगे। विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हुई एक महत्त्वपूर्ण ऐसी योजना है। जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता यहां पर प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र विकलांग व्यक्तियों का प्रति महीने ₹1 की पेंशन दी जाती है।

UP Pension Scheme की यह  पेंशन  उन  व्यक्तियों  को दी जाती है। जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है। जो कि आर्थिक रूप से यहां पर कमजोर है। विकलांग पेंशन हेतु आवेदन आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा आवेदक की विकलांगता कम से कम 40 प्र होनी चाहिए। आवेदन की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 080 और शहरी क्षेत्र में 56000 से अधिक 5646 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

और ऑफलाइन जमा करने के लिए समाज कल्याण कार्यालय में आपको यह भी जमा करना होता है। तो बताए गए तीनों तरीकों से आप तीनों ही पेंशन  अपना  सकते  हैं।  और  अगर  कोई  भी समस्या आपको Pension से संबंध में हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी समस्या  का  हल  जरूर  किया  जाएगा।  तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लेख को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

दोस्तों मेरी इस UP Pension Scheme की जानकारी में अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य करें। जिससे मैं आयी हुयी कमियों में हम सुधार कर सकें।

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