GST के बारे में
GST का एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो हमें लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं है। अब कोई GST आँफीसर नहीं आएगा लेकिन ऐसा नहीं है। आपका GST रजिस्ट्रेशन चाहे एक साल पुराना हो 2 साल पुराना हो चाहे 5 साल पुराना हो जीएसटी ऑफिसर कभी भी आपके रजिस्टर प्रेमिसेस को चेक कर सकतें हैं।
वहां पर आकर विजिट कर सकता है तो जीएसटी ऑफीसर कभी भी आ सकता है विजिट करने के लिए तो अब हमें यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में या रजिस्टर्ड प्लेस पर अगर जीएसटी ऑफिसर आता है। तो हमें क्या-क्या करना चाहिए और हमें उसे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए।
उसके पास क्या-क्या राइट्स है वह हमसे क्या-क्या मांग सकता है हमें उस समय पर क्या करना है। सबसे पहला काम हमें डरना और घबराना नहीं है। चाहे GST ऑफिसर विजिट करने आ जाए सर्वे करने आ जाए यह एक नॉर्मल प्रोसीजर है। कभी भी आ सकते हैं। तो हमें डरना नहीं है। इस लेख में हम देखेंगे कि वह हमसे क्या-क्या मांग सकता है। और हमें क्या-क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे।
पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट के ऊपर वैसे तो रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई करते हो उससे पहले भी विजिट होती है। लेकिन उसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स वह नहीं मांगता है। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। वो बस यह चेक करने आता है। कि भाई वह प्लेस वहां पर है या नहीं ठीक है।
GST रजिस्ट्रेशन विजिट
सर अच्छा तो अब हम बात करेंगे पोस्ट रजिस्ट्रेशन विजिट की तो तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली बात वो आपको कॉल करके आयेंगे।
और जो टाइमिंग है ओ वर्किंग के समय की होती है। वो है सुबह 10 Am से 5 Pm सुबह 10 से शाम को 5:00 बजे के बीच में कोई भी आकर विजिट कर सकता है। अगर GST ऑफीस इस टाइम से पहले या बाद में आपको कॉल कर रहा है। कि अब मैं आना चाह रहा हूं तो आपके पास राइट है।
ऑफीसर को आप मना कर सकते हो कि भाई अगर आपको आना है तो आपका जो वर्किंग समय है आप उस बीच आ सकते हैं।अच्छा दूसरा काम हमें क्या करना है। जैसे ही हमारा GST रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें अपने साइन बोर्ड पर GST नंबर लिखवाना है। और जो हमारी आरसी होती है। अर्थात जीएसटी सर्टिफिकेट होता है। वह हमें कहीं देख करके उसको वहां पर प्लेस करना है।
जैसे जब हम एंट्री करते हैं। जो एंट्रेंस पॉइंट होता है वहां पर हमें कहीं अपना रजिस्ट्रेशन चिपका देना है। अच्छा सर उसके बाद अगर ऑफिसर आया और उसने देखा कि कहीं पर भी GST नंबर नहीं लिखा है। और जीएसटी सर्टिफिकेट कहीं पर नहीं लगा हुआ है। तो वो सीधे पेनल्टी आपको कर सकता है। 25000 की और यहां पर आप समझ लो 90% जो बिजनेसमैन हैं वो ये चीज चूक कर देते हैं।
GST रजिस्ट्रेशन विजिट
उनको लगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल गया अब उन्हें कुछ नहीं करना है। यहां पर वो गलती करते हैं। और फिर उन्हें हैवी पेनाल्टी 25000 इस छोटे से काम के लिए लगती है। फिर उसकी पेनल्टी 25000 के साथ वहां पर जीएसटी ऑफिसर आपको डराता है। कि भाई अगर आपने पेनाल्टी नहीं दी तो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दूंगा। और पेनाल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो छोटा सा काम है इसको इगनोर मत करिए। इसके अलावा वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है।
आपकी सेल इनवॉइस वो मेंटेन करके रखना है। एक पूरी फाइल बना लीजिए। जैसे ही ऑफिसर मांगे वो उसको दे दीजिए। परचेस इनवॉइस में जो – जो आप पीछे से परचेज करके ला रहे हो वो आपको उसको दिखाना होगा। और पेमेंट चालान यहां पर क्वेश्चन यह आता है। कि सर अगर हम कंपोजिशन डीलर हैं तो फिर भी हमें परचेज इनवॉइस मेंटेन करनी है। यस आपको फिर भी परचेज इनवॉइस मेंटेन करनी है।
क्योंकि जब GST ऑफिसर आपसे मांगेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा। उसी तरह आपके पेमेंट चालान पर ये सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखनी हैं। उसके अलावा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का जो प्रूफ है वो भी रखना है कई बार ऐसा होता है कि भाई पुराना रजिस्ट्रेशन है। 1 साल 2 साल 3 साल हो गया तो वो पुराना रेंट एग्रीमेंट जो है वही रखा रहता है। इसकी भी पेनाल्टी वह आपको लगा सकता है।
GST रजिस्ट्रेशन विजिट
GST का जो रेंट एग्रीमेंट होता है वह जनरली 11 माँह का होता है। या एक साल का होता है उसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है। तो फटाफट से चेक करिए अपना अगर रेंट एग्रीमेंट रिन्यू नहीं है। तो उसको रिन्यू कराइए और जो इलेक्ट्रिसिटी/बिजली बिल है।
वो तो खैर अपडेटेड हर माँह आता ही आता है। तो ये दोनों चीजें आपको दिखानी पड़ सकती हैं। ठीक है तो वो आप से रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ भी मांग सकता है। और आपको दिखाना पड़ेगा ठीक है सर आगे चलते हैं।
GST स्टॉक इंस्पेक्ट के बारे में
उसके बाद क्या जीएसटी ऑफिसर मुझसे मेरा स्टॉक इंस्पेक्ट कर सकता है। उसको देख सकता है काउंट कर सकता है तो इसका आंसर है हाँ आपके पास कितना स्टॉक है कहां रखा हुआ है। वह आपसे पूछेगा तो आपको स्टॉक दिखाना पड़ेगा। वह उसको मैच भी कर सकता है।
आपके परचेज रिकॉर्ड से और सेल रिकॉर्ड से कैसे मैच कर सकता है। देखिए जैसे आपकी जो परचेस कुवाँटिटी / मात्रा है वो निकल के आई 100 पीस है।
आपने GST फाइल किया है जिसमें आपने दिखाया है कि 60 पीस मेरे सेल हो चुके हैं। ठीक है 100 आपने परचेस किया था 60 आपने दिखाया कि सेल हो चुकी है तो भाई आपके पास स्टॉक कितना होना चाहिए सर मेरे पास स्टॉक होना 40 पीस है।
अब ऑफिसर क्या करेगा काउंट कर सकता है। काउंट करने के बाद अगर यह 40 से कम निकला 30 निकला 20 निकला 10 निकला तो भाई यहां पर वो आपसे पूछेगा। कि भाई जब 100 आप खरीद के लाए थे। 60 आपने बेच दिया तो आपके पास तो कुल 40 पीस बचना चाहिए था। बाकी कहां गया आपने कैश में सेल करा है।
आपने GST के रिटर्न सही नहीं फाइल कर रहे है। आप सेल छुपा रहे हो कुछ भी मतलब निकल सकता है। तो वो जो ऑफिसर आएगा। वो आपकी मात्रा से स्टॉक मैच करा सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते तो यह भी आप इसको ध्यान रखिएगा उसके अलावा कई बार ऐसा होता है। कि भाई शॉप छोटी होती है। तो स्टॉक वो लोग कहां रखते हैं।
GST स्टॉक इंस्पेक्ट के बारे में
अपका गोडाउन कई बार ऐसा होता है की आपकी शॉप के पास में ही होता है। या फिर कहीं और भी हो सकता है। तो उस केस में देखिए आपको क्या करना है। GST पोर्टल पर जाना है और वहां पर अमेंडमेंट का ऑप्शन होता है। वहां पर जाकर आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है।
GST के यहाँ भी बहुत लोग गलती करते हैं शॉप कहीं है और गोडाउन कहीं है। गोडाउन का एड्रेस वो लोग क्या करते हैं। GST पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाते हैं। और यहां पर जीएसटी ऑफिसर उनको पकड़ सकता है। ठीक है देखिए जितना ज्यादा लूप होल आप प्रोवाइड करोगे ऑफिसर को वो उतना आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा।
और आप पर पेनाल्टी दिखाकर डराएगा और हो सकता है घूस भी मांगने की कोशिश करें। ऐसे भी केशेस सामने आए हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है। तब आप डरोगे तो पैसा भी देना पड़ेगा। तो अपनी शाँप/ दुकान की चीजें मेंटेन रखिए। अगर आपका गोडाउन कहीं अलग है। कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है।
तो उसको आपको जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करना है। ठीक है सर अच्छा तो एक और प्रशन निकल के आता है। कि मान लीजिए। हम हमारे अंदर कुछ कमी है। हमारा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है और मैंने साइन बोर्ड पर GST नंबर नहीं लिखा है। इन शॉर्ट हमारे ऊपर कोई पेनाल्टी लगती है। तो क्या जीएसटी ऑफिसर उसी समय रिकवर कर सकता है। नहीं तो कहेगा भाई लाइए 250000 निकालिए नहीं तो 50000 ही दीजिए।
GST पोर्टल पर नोटिस
क्या वह वहीं पर आपसे पेनल्टी मांग सकता है तो आंसर है नो वह उस समय रिकवर नहीं कर सकता है। बहुत ज्यादा वो वहां पर आपको जो है। वह पेनाल्टी का ऑर्डर इशू कर सकता है। वह भी आपको अपने GST Portal पर दिखेगा हो सकता है डीआरसी 03 इशू कर दे या हो सकता है। हो सकता है पोर्टल पर आपको नोटिस आ जाए। शो कॉस नोटिस आ जाए लेकिन वह उस समय आपसे पैसे नहीं मांग सकता है।
आपके पास अपनी गलती को एक्सप्लेन करने का रीजन मतलब जो भी टाइम है। वह आपको मिलेगा आपके पास नोटिस आएगा। आपके पास एक हफ्ता 15 दिन का टाइम होगा आप उसमें आपके पास टाइम होगा कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। तो उस समय पैसा देने की कोई नीड नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है और हां फ्रेंड्स देखिए चाहे विजिट हो जाए।
सर्वे हो जाए आपको डरने की जरुरत नहीं है। बस आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स है वो आपको मेंटेन करना है। जो भी एज पर जीएसटी लॉ है।तो उस रिकॉर्ड को हिसाब से मेंटेन करना है। फिर चाहे पूरी जीएसटी का डिपार्टमेंट उठ के आ जाए आपको डरना नहीं है। जब सब रिकॉर्ड मेंटेन है तो क्यों डरें और एक और चीज आपको कर लेनी है। अपने रिकार्ड्स की नम्बरिंन करके रख लेना है।
दोस्तों मेरी इस GST की जानकारी में अपनी राय और प्रतिक्रिया अवश्य करें। जिससे मैं आयी हुयी कमियों में हम सुधार कर सकें।